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शिक्षा समाचार

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Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023

 

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 का उद्देश्य

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 का उद्देश्य इस प्रकार है-

  • महिलाओं को उनकी अभिरूची एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वर्क फ्रॉमहोम – जॉब वर्क से जोड़ना हैं।
  • तकनीकी / कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र में दक्ष महिलाओं को जो वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क करने की इच्छुक है उनको राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर प्रदान करना हैं।

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 Eligibility

  • महिला अभ्यर्थी राजस्थान में निवास करती हो.
  • महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो (आवेदन करने की तिथि को आधार मानकर)

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 प्राथमिकता

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 में निम्नलिखित श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • विधवा।
  • परित्यकता/तलाकशुदा।
  • दिव्यांग।
  • हिंसा से पीड़ित महिला।

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 Guidlines

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश इस प्रकार हैं-

  1. निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा DOIT&C के माध्यम से पोर्टल तैयार करवाया जाएगा या पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाने वाले नियोजनकर्ताओं को ससे जोड़ा जाएगा। तदनुसार इच्छुक महिलाओं का पंजीकरण करवाया जाएगा।
  2. योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता में योजना क्रियान्वयन इकाई का ठन किया जाएगा। जिसके द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाएगें।
    • विभाग द्वारा प्रदत्त लक्ष्यो के अनुरूप महिलाओं को वर्क फ्रॉम हॉम-जॉब वर्क से जोड़ना
    • तकनीकी/कौशल एवं अन्य किसी क्षेत्र में दक्ष महिलाओं को जो वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क करने की इच्छुक है उनके अधिकाधिक आवेदन आमंत्रण हेतु प्रयास करना।
    • पोर्टल पर प्राप्त डाटा का विश्लेषण तथा रिपोर्ट जनरेशन।
    • सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजको से सम्पर्क एवं समन्वय कर उनके यहाँ उपलब्ध वर्क फ्रॉम हॉम-जॉब वर्क के अवसरो की पहचान करना तथा महिलाओं को इनसे जोड़ना। 
    • योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आईईसी सामग्री तैयार करना। 
    • योजना से औद्योगिक संस्थाओं को जोड़ने तथा उनके संवेदीकरण हेतु कार्यशाला, सेमिनार इत्यादि का आयोजन। योजना के माध्यम से वर्क फ्रॉम हॉम-जॉब वर्क से लाभान्वित महिला की समय-समय पर ट्रेकिंग, मोनिटरिंग कर विभाग को रिपोर्ट करना।
    • पोर्टल पर प्राप्त डाटा का विश्लेषण करते हुए विभाग को नवाचार संबन्धी सुझाव देना।

योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय, महिला अधिकारिता / अन्य विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों/सहयोगी संगठनों एवं संस्थाओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

 1. निदेशालय महिला अधिकारिता

  • योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
  • राज्य सरकार एवं विभिन्न एजेन्सीज के साथ समन्वय स्थापित करना।
  • रोजगार से जुड़ने हेतु इच्छुक महिलाओं के पंजीकरण हेतु DOIT&C के माध्यम से पोर्टल विकसित करवाना।
  • योजना के प्रचार-प्रसार हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां सम्पादित करना।
  • विभिन्न प्रशासकीय कार्य एवं नीतिगत निर्णय हेतु गतिविधियों का सम्पादन करना।

2. विभिन्न राजकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में महिलाओं से करवाये जाने वाले कार्य:

अ. ऐसे कार्य जिन्हे प्रथम चरण में तत्काल करवाया जाना है

  • वित्त विभाग- समस्त राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायो, राजकीय एजेन्सियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में सीए ऑडिट, अकाउटिंग से सम्बंधित कार्य महिलाओं से वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाये जा सके इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेगे।
  • सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग- सूचना प्रौधोगिकी से सम्बन्धित कार्य यथा प्रोग्रामिंग, software designing, data analysis, Web Designing, ई मित्र आवंटन मे महिलाओ को प्राथमिकता देना तथा शुल्क मे छूट प्रदान कर इन्हे प्रोत्साहित करना।
  • विद्यालय एवं उच्च व तकनीकि शिक्षा- नियमित अध्ययनरत तथा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थियो को महिला विषय विशेषज्ञों से ऑन लाईन प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कूल ड्रेस की सिलाई, राजकीय छात्रावासों में उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों बेडसीटो, पर्दो, इत्यादि की धुलाई।
  • कार्मिक विभाग – विभिन्न विभागो के स्तर से वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से करवाए जा सकने वाले कार्यो यथा टाईपिंग, डिक्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि का चिन्हिकरण कर निर्देश जारी करना। 
  • महिला अधिकारिता विभाग- विभाग के अन्तर्गत काउंसलिंग सेवाएं वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के तहत करवाना। 

ब. ऐसे कार्य जिनका चिन्हीकरण किया जायेगा तदउपरान्त द्वितीय चरण में उन्हे वर्क फ्रोम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाये जाने के बाबत कार्यवाही की जायेगी –

  • समस्त राजकीय विभागों, स्वायत्तशासी निकायो, राजकीय एजेन्सियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाए जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण किया जाएगा तथा चिन्हित कार्य महिलाओं से वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में करवाये जायेगे । इस हेतु खर्चा विभागों द्वारा अपने यहाँ विद्यमान योजनाओं/कार्यक्रमो हेतु आवंटित बजट में से किया जायेगा।
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग- महिला विशेषज्ञ चिकित्सको से ऑन लाईन परामर्श सेवा, ट्रांसक्रिप्सन, चिकित्सालयों में उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों की सिलाई कार्य।
  • कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग- रोजगार मेलों/शिविरो का आयोजन कर इनमें ऐसे नियोजनकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जो कि वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते है। इन मेलों/शिविरो के माध्यम से योजनान्तर्गत पंजीकृत महिलाओं को वर्क फ्रॉम हॉम – जॉब वर्क दिलवाना।
  • राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) – राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से करवाये जा रहे प्रशिक्षणों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं में से कम से कम 10 प्रतिशत महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क से जोड़ना। राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF)- दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधित कार्यों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाना।
  • राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (CONFED ) – ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं अन्य संबंधित कार्यों में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर उपलब्ध करवाना।
  • खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग- उत्पादो सम्बन्धी कार्य जो वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के माध्यम से करवाये जा सकते है का चिन्हीकरण कर महिलाओं से करवाना।
  • उद्योग विभाग – CII, CREDAI, FORTI, FICCI एवं अन्य औद्योगिक/ व्यापारिक संगठनों से समन्वय कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों में वर्क फ्रॉम होम- जोब वर्क की डिमांड को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम- जोब वर्क उपलब्ध करवाना। औद्योगिक ईकाइयों को प्रोत्साहित कर उनके यहां महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के अवसर बढ़ाने हेतु प्रयास करना। यदि किसी औद्योगिक ईकाई द्वारा कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के 20 प्रतिशत जॉब महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में दिए जाते हैं, तो ऐसी ईकाई को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय/गैर वित्तीय लाभ प्रदान करवाना।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत काउंसलिंग सेवाएं वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के तहत करवाई जाए।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में उपयोग में लिये जाने वाले वस्त्रों बेडसीटो, पर्दो, इत्यादि की धुलाई।

3. गैर सरकारी संगठन

  • योजना के प्रचार-प्रसार में सहयोग करना।
  • वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के क्षेत्रों की पहचान हेतु सर्वेक्षण/अनुसंधान करना। (उपरोक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का वितीय प्रोत्साहन/अनुदान देय नहीं होगा।)

4. वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन –

  • ऐसी निजी इकाई जो अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क प्रदान करती हैं उस निजी इकाई का विज्ञापन वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क पोर्टल पर निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा।
  • ऐसी निजी इकाई जो महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम -जॉब वर्क प्रदान करती हैं एवं इस प्रकार दिए गये कार्य हेतु महिला का कार्य भुगतान 5,000 रूपये से अधिक हो तो उसे प्रशिक्षण शुल्क के तौर पर प्रति प्रशिक्षणार्थी 3,000 रूपये प्रशिक्षण प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएगें, किंतु प्रशिक्षण प्रोत्साहन राशि का भुगतान महिला प्रशिक्षणार्थी को वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क के रूप में निजी इकाई द्वारा ऑफर लेटर देने के पश्चात ही दिया जाएगा.

योजना का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं योजना से जुड़ी विभिन्न ऐजेन्सियों में समन्वय तथा समीक्षा हेतु समय-समय पर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार/सचिव, महिला एवं बालविकास विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिया गया आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं.

How to Apply Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए पोर्टल जारी कर दिया गया है। Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के लिए आवेदन करने हेतु महिलाओं के पास जन आधार नंबर और आधार नंबर होना जरूरी है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस नीचे दी गई है। महिला आवेदक नीचे दी गई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के आधार पर आवेदन कर सकती हैं।

  • सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट के वर्क फ्रॉम होम पोर्टल पर जाना है।
  • वर्क फ्रॉम होम पोर्टल का लिंक नीचे उपलब्ध करवा दिया गया है।
  • इसके बाद आपको होम पेज पर Current Opportunities सेक्शन में विभिन्न जॉब दिखाई देंगी।
  • इनमें से आप जो कार्य करना चाहती है उनके आगे Apply Now लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसमें यदि आप पहली बार अप्लाई कर रही हैं तो आपको New User Register पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अपना जनाधार नंबर और आधार नंबर डालकर Fetch Details पर क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी से वेरीफाई करना है।
  • अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। आपको मोबाइल पर भी SMS प्राप्त हो जाएगा।
  • इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना है और जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करना है।
  • अब आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी है और संबंधित डॉक्यूमेंट से अपलोड करने हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस या आरएससीआईटी है तो आप इसकी जानकारी भी दे सकते हैं।
  • इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद संबंधित संस्था द्वारा आपकी दी गई डिटेल और डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने पर मोबाइल एसएमएस के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी।

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Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा?

सीएम वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

Mukhyamantri Work From Home Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?

सीएम वर्क फ्रॉम होम योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रोसेस व डायरेक्ट लिंक ऊपर दिया गया है।